Bihar Police 19,828 भर्ती के लिए नई आवेदन इस दिन से हो रहा है | शुरू जाने योग्यता उम्र सभी जानकारी @csbc.bihar.gov.in
नमस्कार साथियों बिहार पुलिस नई भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है| जिसके बारे में पूरी जानकारी इस आर्टिकल में हम आप तक पहुंचने वाले हैं| तो इस आर्टिकल को आप पूरा जरुर पड़ी है, इस आर्टिकल में हम आपको योग्यता से लेकर के फिजिकल योग्यता के बारे में जानकारी देने वाले हैं, साथ ही साथ Bihar Police 19,828 Online Apply आवेदन प्रक्रिया कब से शुरू होगी| तमाम जानकारी जानने के लिए आप इस आर्टिकल को पूरा देखिए साथ ही साथ ऑफिशियल सूचना भी नीचे दी गई है | जिसको आप जरूर पढ़िए और पढ़ने के बाद तैयारी में लग जाइए इस बार नौकरी पक्की लगेगी |
Bihar Police Constable Online Form 2025
Total Post : 19,838
✅ Eligibility : 12th Pass
✅ Important Date
▪️Application Start Date : 18-03-2025
▪️Application Last Date : 18-04-2025
✅Application Fee
▪️General/ EBC/ BC/ EWS : Rs.675/-
▪️SC/ ST/ All Category Female: Rs.180
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v) सिपाही के पद पर नियुक्ति हेतु चयन के लिए अंतिम मेधा सूची शारीरिक दक्षता परीक्षा के अधीन तीनों स्पर्धाओं, यथा दौड़, ऊँची कूद तथा गोला फेंक में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त कुल अंकों के आधार पर तैयार की जायेगी। इन तीनों स्पर्धाओं में अभ्यर्थी को अलग-अलग सफल होना आवश्यक होगा।
(vi) शारीरिक दक्षता परीक्षा कुल 100 अंकों की होगी। ऊंचाई एवं सीना वजन की माप की जाएगी, इसके लिए कोई अंक देय नहीं होगा परन्तु विहित अर्हताएँ पूरी नहीं करने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित किए जाएंगे।
(vii) शारीरिक दक्षता परीक्षा में निम्नलिखित स्पर्धाएं होंगी
(1) दौड़ अधिकतम 50 (पचास) अंक।
सभी कोटि के पुरुषों के लिए 1 (एक) मील (1.6 कि०मी०) [अधिकतम 6 मिनट में]
6 मिनट से अधिक समय लेने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जायेगा।
सभी कोटि की महिलाओं के लिए 1 (एक) कि०मी० [अधिकतम 5 मिनट में]
5 मिनट से अधिक समय लेने वाली महिला अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जायेगा।
गोला फेंक अधिकतम 25 (पच्चीस अंक)।
सभी कोटि के पुरूषों के लिए 16 पौंड का गोला न्यूनतम 16 (सोलह) पफीट फेंकना होगा।
16 फीट से 17 फीट तक
18 फीट से ज्यादा एवं 19 फीट तक 19 फीट से ज्यादा एवं 20 फीट तक
सभी कोटि की महिलाओं के लिए 12 पौंड का गोला न्यूनतम 12 (बारह) फीट फेंकना
16 फीट से कम फेंकने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जायेगा। होगा।
12 फीट से कम फेंकने वाली महिला अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जायेगा।
(III) ऊँची कूद अधिकतम 25 (पक्षीस अंक)। सभी कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम ऊँचाई 4 (चार) फीट
बिहार पुलिस दौड़ और गोला फेक के लिए योग्यता
(IV) नियत समय (पुरुषों के लिए 6 मिनट एवं महिलाओं के लिए 5 मिनट) में दौड़ पूरी करने वाले अभ्यर्थियों को गोला फेंक एवं अथवा ऊँची कूद स्पर्धा स्पर्धाओं में न्यूनतम विनिश्चित मानदण्ड पूरा नहीं करने पर असफल घोषित किया जाएगा तथा ऐसे अभ्यर्थियों को अन्य स्पर्धाओं में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी को सभी स्पर्धाओं में अलग-अलग सफल होना होगा। मात्र गोला फेंक एवं ऊँची कूद में अधिकतम तीन मौका दिया जाएगा।
(ग) तृतीय चरण दस्तावेज सत्यापन:
(i) शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के शैक्षणिक अर्हता, उम्र एवं आरक्षण दावों आदि से संबंधित दस्तावेजों का सत्यापन पर्षद द्वारा किया जाएगा।
(ii) दस्तावेज सत्यापन का कार्य यथासंभव शारीरिक दक्षता परीक्षा के दिन ही किया जाएगा अथवा आवश्यकतानुसार इसके लिए अलग से तिथि निर्धारित की जाएगी। उस दिन अभ्यर्थी को निर्दिष्ट समय एवं स्थान पर सभी मूल प्रमाण-पत्रों तथा उनके एक स्वप्रमाणित छायाप्रति के साथ उपस्थित होना होगा। इसके लिए कोई दूसरा अवसर नहीं दिया जाएगा और न ही अवधि विस्तार का अनुरोध मान्य होगा। निर्धारित तिथि को वांछित दस्तावेज प्रस्तुत न करने पर पर्षद अभ्यर्थी की अर्हता एवं आरक्षण आदि के दावे के संबंध में तदनुरूप निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगा।
(iii) अभ्यर्थी विज्ञापन के कंडिका 4 का अध्ययन भली भांति कर लेंगे एवं आश्वस्त हो लेंगे कि उनके पास आवेदन भरते समय शैक्षणिक अर्हता एवं आरक्षण से संबंधित सभी दस्तावेज विहित प्रपत्र एवं सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्धारित काल अवधि कट-ऑफ तिथि के अनुसार मूल में उपलब्ध हैं।
(iv) दस्तावेज सत्यापन के लिए अभ्यर्थियों को निम्नलिखित प्रमाण-पत्र सत्यापन हेतु प्रस्तुत करने होंगे:
1. वैध फोटोयुक्त पहचान-पत्र जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान-पत्र, आदि।
ii. जन्म तिथि प्रमाण-पत्र (मैट्रिक / समकक्ष सर्टिफिकेट एवं अंक प्रमाण-पत्र की मूल प्रति)। iii
. इण्टरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्णता प्रमाण-पत्र।
iv. इण्टरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा का अंक पत्र।
अनुसूचित जाति (SC)/ अनुसूचित जनजाति (ST) आरक्षण वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए
सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण-पत्र; एवं स्थायी आवास प्रमाण-पत्र।
vi. पिछड़ा वर्ग (BC) एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC) आरक्षण वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए-सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण-पत्र; एवं स्थायी आवास प्रमाण-पत्र |
आरक्षण
1) आरक्षण का लाभ राज्य सरकार के प्रचलित आरक्षण नियमों के अनुसार और राज्य सरकार के सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण-पत्र के आधार पर ही देय होगा।
ii) आवेदन-पत्र में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।
iii) जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ बिहार के मूल निवासी अभ्यर्थियों को ही देय होगा। आवेदन में दिया गया स्थायी पता ही आरक्षण के प्रयोजन के लिए स्वायी निवास अनुमान्य होगा। आरक्षण के लिए अभ्यर्थियों को स्थायी आवासीय प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
iv) राज्य के बाहर के अभ्यर्थी को मात्र महिला संबंधी क्षैतिज आरक्षण का लाभ गैर आरक्षित कोटि के अंतर्गत ही देय होगा। इन्हें किसी अन्य आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।
v) राज्य के बाहर के आरक्षण कोटि के अभ्यर्थियों की गणना गैर आरक्षित (सामान्य) कोटि के अभ्यर्थी
के रूप में की जायेगी। तदनुसार उनके लिए गैर आरक्षित (सामान्य) कोटि के अभ्यर्थियों के लिए
निर्धारित आयु सीमा तथा अन्य अर्हताएँ लागू होंगी। अतः अन्य राज्यों के आरक्षण कोटि के अभ्यर्थी
अपने आवेदन-पत्र में स्वयं को गैर आरक्षित (सामान्य) कोटि का अभ्यर्थी घोषित करते हुए आवेदन
समर्पित करें, अन्यथा स्थिति में उनका आवेदन पत्र स्वतः निरस्त हो जायेगा।
vi) गृह विभाग (आरक्षी शाखा), बिहार की अधिसूचना संख्या 1444 दिनांक 06.02.2004 एवं गृह
विभाग (आरक्षी शाखा), बिहार के पत्र संख्या 1511 दिनांक 07.02.2004 के अनुसार केवल बिहार के प्रशिक्षित गृह रक्षकों से प्रत्येक आरक्षित गैर आरक्षित कोटि की 50 प्रतिशत रिक्तियाँ भरी जाएंगी। योग्य गृहरक्षक अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में अनुपलब्धता की दशा में गृहरक्षक कोटे की शेष रिक्तियों को उसी कोटि के गैर गृहरक्षक अभ्यर्थियों से भरा जाएगा।
vii) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक 2342 दिनांक 15.02.2016 के आलोक में 35 प्रतिशत पद, प्रत्येक आरक्षण कोटि में, महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। योग्य महिला अभ्यार्थियों की पर्याप्त संख्या में अनुपलब्धता की दशा में शेष रिक्तियों को उसी कोटि के योग्य पुरुष अभ्यार्थियों से भरा जायेगा। महिलाओं के लिए उपर्युक्त 35 प्रतिशत के अतिरिक्त यथास्थिति मेधानुसार भी महिलाओं की नियुक्ति की जा सकेगी।
viii) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक 2526 दिनांक 18.02.2016 के आलोक में राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानियों, जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा पेंशन स्वीकृत है, के पोता / पोती / नाती / नतीनी को 2% क्षैतिज आरक्षण देय होगा। ऐसे आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के पास आवेदन करते समय अपने गृह जिला के जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक 11687 दिनांक 30.08.2016 के साथ संलग्न विहित प्रपत्र में (भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी के पोता। पोती नाती नातीनी होने का) प्रमाण-पत्र निश्चित रूप से उपलब्ध होना चाहिए। स्वतंत्रता सेनानी के उत्तराधिकारी का परिचय पत्र मान्य नहीं है।
ix) अनुसूचित जाति (SC) एवं अनुसूचित जनजाति (ST) आरक्षण कोटि के अभ्यर्थियों को विहित प्रपत्र में जाति प्रमाण-पत्र एवं स्थायी निवास/ मूल निवास (डोमिसाइल) प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
x) पिछड़ा वर्ग (BC) एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC) आरक्षण कोटि के अभ्यर्थियों को जाति प्रमाण-पत्र एवं स्थायी निवास प्रमाण-पत्र के साथ क्रीमीलेयर रहित (Non Creamy Layer) प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। उनके स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचल पदाधिकारी/ राजस्व पदाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र एवं अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत स्थायी निवास प्रमाण-पत्र मान्य होगा। विगत 1 वर्ष से पूर्व का निर्गत क्रीमीलेयर (NCL) रहित प्रमाण-पत्र होने पर सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के परिपत्र संख्या 15440 दिनांक 05.12.2017 के अनुसार विहित प्रपत्र (फॉर्म xviiiB) में घोषणा पत्र भी संलग्न करना अनिवार्य होगा। आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जाति एवं क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए, न कि उनके पति के नाम से।
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