Indian Railways;- 10वीं 12वीं पास रेल कौशल विकास योजना के अंतर्गत बनाएं अपना कैरियर बिल्कुल फ्री मे जाने रेल विभाग का नयी योजना
रेल कौशल विकास योजना के अंतर्गत हुए ,सभी उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। जो 10वीं या 12वीं पास है वह अपने कैरियर में बना सकते हैं
रेल कौशल विकास योजना क्या है?
रेल कौशल विकास योजना यह एक प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना है ।
जिसके अंतर्गत सभी दसवी ,12 वीं पास छात्र छात्राएं प्रशिक्षण ले सकते हैं ,प्रशिक्षण के दौरान उन्हें उनसे विभिन्न ट्रेडों में कार्यक्रम यानी उन्हें प्रैक्टिकली करवाया जाएगा इसके बाद उन्हें सरकारी नौकरी भी दिया जाएगा
रेल कौशल विकास योजना के लिए योग्यता क्या है?
Indian Railway kaushal vikash yojna RKVY ;- बता दें कि रेल कौशल विभाग योजना के लिए योग्यता 10वीं और 12वीं पास है। ऐसे उम्मीदवार जो रेलवे का नौकरी करना चाहते हैं या फिर इस क्षेत्र में इच्छा रखते हैं।
तो ऐसे छात्र-छात्राएं इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, और वह मुफ्त में प्रशिक्षण लेकर के कौशल विकास योजना के तहत भारतीय रेल के अंतर्गत नौकरी पा सकते हैं
इसके लिए आवेदन शुल्क क्या है?
कौशल विकास योजना के लिए आवेदन पत्र का कोई शुल्क नहीं है इसके लिए छात्र या छात्रा बिल्कुल मुफ्त रूप से इसके लिए आवेदन करके और शिक्षा ले सकते हैं ,इसके लिए कोई भी आवेदन पत्र का चार्ज नहीं लिया जाएगा साथ ही साथ उन्हें कुछ योग्यता पात्र मांगा जाएगा
रेल मंत्रालय के द्वारा आदेशि
रेल,कौशल विकास योजना के अंतर्गत रेल मंत्रालय नामित प्रशिक्षण केंद्रों पर एक अल्पकालिक यानी एक कम समय में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रहा है जिसमें सभी 10वीं और 12वीं पास छात्र छात्रा भाग ले सकते हैं । रेल कौशल विकास योजना के तहत युवाओं के लिए अखिल भारतीय स्तर पर यह कार्यक्रम प्रवेश स्तर का कौशल विकास प्रशिक्षण है विभिन्न ट्रेडों में कार्यक्रम यानी जैसे मैकेनिक बढ़ाइए नेटवर्क और निगरानी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इत्यादि । जैसे प्रशिक्षण दिया जाएगा जिसके तहत युवाओं को रोजगार मिल सके और बेरोजगारी दूर हो सके
रेल कौशल विकास योजना का मुख्य लक्ष्य
रेल कौशल विकास योजना का मुख्य लक्ष्य है की सभी युवाओं को भारतीय रेलवे में आई टी एस एन के झुकने और मूल बातें यह प्रशिक्षण उम्मीदवार को रोजगार पाने में मदद करेगा और स्वरोजगार भी हो रहा है।
इसके लिए चयन प्रक्रिया:
रेल कौशल विकास योजना के लिए चयन प्रक्रिया कुछ इस प्रकार है दसवीं कक्षा में प्रतिशत अंक चयन के लिए योग्यता के आधार पर होगा जैसे सीबीएससी के फार्मूले के अनुसार
इसके लिए आवेदन 12 मार्च से 25 मार्च तक लिया जाएगा।
इस निर्धारित समय में ही आवेदन पत्र स्वीकार किया जाएगा और यह ऑफलाइन माध्यम से नहीं भरा या जाएगा।
साथ ही साथ रेल कौशल विकास योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवारों को रोजगार पाने की कोई दावा नहीं होगा। इस तरह के प्रशिक्षण के आधार पर एलोवे पर आरक्षण ही नहीं होगा उपस्थिति और 75% अनिवार्य होगा।
इसके लिए सभी उम्मीदवार फॉर्म आवश्यक फॉर में दिए गए आवश्यक जानकारी भरेंगे फोटो एस्केनर कॉपी अपलोड करेंगे साथ ही साथ हस्ताक्षर आवेदन विंडो भी अपलोड किया जाएगा प्रत्येक के लिए शॉर्टलिस्ट और प्रतीक्षा सूची वाले उम्मीदवार की सूची होगी योग्यता के आधार पर उत्पन्न उम्मीदवार को सूचना ईमेल और एसएमएस के द्वारा भेजी जाएगी अगले 6 दिनों के लिए शॉर्टलिस्ट दिए गए उम्मीदवार अपलोड कर सकते हैं ।
मैट्रिक का मार्कशीट या सर्टिफिकेट
फोटो आईडी नोट or हस्ताक्षर
मेडिकल स्कैन कॉपी प्रमाण पत्र
. आवश्यक दस्तावेज:
मैट्रिक की मार्कशीट
ii. मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र (मार्क शीट पर डी.ओ.बी का उल्लेख नहीं होने की स्थिति में)।
iii. फोटोग्राफ और हस्ताक्षर की स्कैन की गई छवि।
iv. फोटो पहचान प्रमाण जैसे आधार कार्ड, बैंक पासबुक, राशन कार्ड, पैन कार्ड।
v. रुपये पर हलफनामा। 10/- गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर।
vi. चिकित्सा प्रमाण पत्र
अपलोड करने के लिए छवि का आकार: वैकल्पिक (जेपीईजी / जेपीजी प्रारूप में)
मैं। फोटोग्राफ: 10 केबी से 200 केबी।
ii. हस्ताक्षर: 4 केबी से 30 केबी।
iii. दस्तावेज़: 50 केबी से 200 केबी
मेडिकल फिटनेस:
उम्मीदवारों को प्रशिक्षण से गुजरने के लिए चिकित्सकीय रूप से फिट होना चाहिए। उम्मीदवार को फिटनेस जमा करना होगा
एक पंजीकृत एमबीबीएस डॉक्टर के रूप में प्रमाण पत्र, यह प्रमाणित करते हुए कि उम्मीदवार औद्योगिक में प्रशिक्षण लेने के लिए उपयुक्त है
पर्यावरण और दृश्य/श्रवण/मानसिक स्थिति के संबंध में फिट है और यह किसी से पीड़ित नहीं है
संक्रामक रोग।
वजीफा:
रेल प्रशासन प्रशिक्षुओं को कोई वजीफा देने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
प्रशिक्षण संस्थान की अनुसूची के अनुसार प्रशिक्षु नियमित रूप से प्रशिक्षण में भाग लेंगे।
. प्रशिक्षण संस्थान से प्रशिक्षु किसी भी प्रकार के पास/पीटीओ के लिए पात्र नहीं होंगे।
उपकरण/फिटिंग के कारण होने वाले किसी भी नुकसान या क्षति की भरपाई के लिए प्रशिक्षु उत्तरदायी होंगे
संस्थान में प्रशिक्षण के दौरान उनके द्वारा।
प्रशिक्षुओं को भारतीय रेल के कर्मचारी के रूप में नहीं माना जाएगा और किसी भी दुर्घटना के लिए किसी भी मुआवजे के हकदार नहीं होंगे
/ प्रशिक्षुओं या उनकी संपत्ति के लिए कार्य-कारण।
. प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षु प्रशासनिक नियंत्रण और प्रशिक्षण संस्थान के अनुशासन में रहेंगे और
प्रशिक्षण केंद्र के नियमों और उपनियमों का पालन करें। प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण केंद्र द्वारा समाप्त किया जाएगा
उपरोक्त निर्देशों का उल्लंघन करने पर प्रशासन
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. प्रशिक्षुओं को यह अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि संस्थान प्रशासन के पास स्थगित करने / स्थगित करने का अधिकार सुरक्षित है।
किसी भी समय आरकेवीवाई प्रशिक्षण को कम/रद्द करना।
. साथ ही साथ Covid-19 रोकथाम नियमों और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय/जिला द्वारा जारी सभी दिशा-निर्देशों का पालन करेंगे
इसके लिए आवेदन करने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आवेदन कर सकते हैं
thanks for the information 😊